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बड़ी राहत: कपड़ों पर नहीं लागू होगी जीएसटी की बढ़ी हुई दर, GST काउंसिल ने लिया फैसला

बड़ी राहत: कपड़ों पर नहीं लागू होगी जीएसटी की बढ़ी हुई दर, GST काउंसिल ने लिया फैसला

 

कपड़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने वाले फैसले को वापस ले लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल ने शुक्रवार को इस फैसले को वापस लिया है। इससे पहले कपड़ों पर जीएसटी की दरें बढ़ाने का फैसला लिया था और इसे 5 फीसदी से बढ़ाकर 7 फीसदी करने का फैसला लिया था। कई राज्य और टेक्सटाइल यूनियन इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे थे। 

जीएसटी काउंसिल ने फैसला किया था कि एक जनवरी 2022 से टेक्सटाइल उत्पादों पर जीएसटी 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी किया जाएगा, लेकिन राज्य सरकारें और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जीएसटी रेट बढ़ाने का विरोध कर रही थीं। लिहाजा जीएसटी परिषद की बैठक में कपड़ों पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने के फैसले को टालने पर चर्चा हुई और इसका फैसला ले लिया गया।

फिलहाल जीएसटी दरों के चार स्लैब हैं। 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी। जीएसटी के 12 फीसदी और 18 फीसदी स्लैब को मिलाकर एक स्लैब बनाने की मांग हो रही है। वहीं राज्यों के वित्त मंत्री ने टेक्सटाईल पर जीएसटी को 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने का विरोध कर रहे थे जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।

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