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Tax Return:ITR जमा करने के बाद भी इन वजहों से आ सकता है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, समय पर सुधारें

Tax Return:ITR जमा करने के बाद भी इन वजहों से आ सकता है इनकम टैक्स विभाग का नोटिस, समय पर सुधारें

 

ITR Filing: वित्त वर्ष 2022-23 के रिटर्न फाइल करने की तारीख में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। देश के सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फाइल करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम में बताया कि देश में लगभग 1 लाख करदाता को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आया है। आयकर विभाग कई वजह से नोटिस जारी करता है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।


विभाग की ओर से सलाह दी जा रही है
आयकर विभाग लगातार करदाता को सलाह दे रहा है कि वो जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर दें। इसी के साथ सभी करदाता को आईटीआर दाखिल करते समय सही जानकारी देनी चाहिए। अगर कोई टैक्सपेयर्स रिटर्न फाइल करते समय जानबूझ कर या भूलकर कोई गलती कर देते हैं तो ये उनको मुसीबत में डाल सकता है।


इसी मुसीबत से बचने के लिए हर करदाता को रिटर्न फाइल करते समय सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा विभाग कई और वजह से भी नोटिस भेजता है।

1. अभी भी देश के कई टैक्सपेयर्स ने रिटर्न फाइल नहीं किया है। सभी करदाता को टैक्स स्लैब के अनुसार ही रिटर्न फाइल करना चाहिए। 

2. अगर किसी नागरिक के पास विदेश में कोई संपत्ति है तो इन नागरिक को भी रिटर्न फाइल करते समय इसकी जानकारी देनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ नोटिस आ सकता है।

3. रिटर्न फाइल करते समय सभी करदाता को अपनी टीडीएस बड़ी सावधानी से भरना होगा। अगर रिटर्न में दी गई जानकारी और जमा हुए टीडीएस में अंतर दिखता है तो आयकर विभाग का नोटिस आ सकता है।

4. करदाता को एत साल में कमाई गई अपनी इनकम का सही सबी ब्योरो देना अनिवार्य है। इसमें उन्हें निवेश और ब्याज से होने वाली कमाई की भी जानकारी देनी होगी। अगर वो कोई कमाई को छुपाते हैं तो विभाग उनको   खिलाफ नोटिस भी जारी कर सकता है और सख्त कार्रवाई भी कर सकता है।

5.कई बार आईटीआर भरते समय गलती हो जाती है। टैक्सपेयर्स जरूरी जानकारी भरना भूल जाते हैं। सभी टैक्सपेयर्स को किसी प्रोफेशनल से ही रिटर्न फाइल करना चाहिए। 


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