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कर्नल Sofiya Qureshi पर टिप्पणी के लिए Vijay Shah को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

कर्नल Sofiya Qureshi पर टिप्पणी के लिए Vijay Shah को सुप्रीम कोर्ट की फटकार

 

Sofiya Qureshi Vijay Shah: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह को भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ उनकी टिप्पणी के लिए फटकार लगाई, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी थी।

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मंत्री द्वारा मांगी गई माफ़ी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। हमें आपका वीडियो यहाँ प्रदर्शित करना चाहिए... यह सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें बहुत ज़िम्मेदार होने की ज़रूरत है।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की टिप्पणी की जांच के लिए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक एसआईटी गठित की है, जिसमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है। ये अधिकारी मध्य प्रदेश से बाहर के हैं।

शीर्ष अदालत ने यह भी आदेश दिया कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए और उन्हें एसआईटी में शामिल होकर पूरा सहयोग करना होगा। शीर्ष अदालत ने एसआईटी को जांच के नतीजों पर एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 28 मई को तय की।

16 मई को पीठ ने भाजपा नेता शाह की याचिका पर सोमवार को सुनवाई तय की थी। शाह की याचिका में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 14 मई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया था।

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