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Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को किया खारिज

Excise Policy: सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को किया खारिज

 

मनीष सिसोदिया को जमानत याचिका को लेकर बड़ा झटका लगा है। इस वर्ष फरवरी में शराब घोटाले के चलते गिरफ्तार किए गए मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। बता दें कि सिसोदिया की जमानत याचिका के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सुरक्षित रख लिया था।

जस्टिस राजीव खन्ना और जस्टिस एसवील भट्टी की पीठ ने CBI और ED दोनों ही मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज किया है, किन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने जांच एजेंसियों को ट्रायल जल्द ही शुरू करने को कहा है और सर्वोच्च न्यायालय ने CBI और  ED की उस दलील को भी माना है कि ट्रायल 6 से 8 महीने मे पूरा किया जा सकता है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर ट्रायल का गति धीमें होती है तो सिसोदिया दोबारा न्यायालय जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। इससे पूर्व सिसोदिया ने हाई कोर्ट और विशेष अदालत में जमानत याचिका दायर की थी, जिसको दोनों ही कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

CBI और ED का दावा है कि दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने शराब कारोबारियों को आबकारी नीति के तहत फायदा पहुंचाया है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि केंन्द्र सरकार झूठे और राजनीतिक कारणों से उन्हें फसा रही है और जांच एजेंसियो को दुरउपयोग कर रही है।
 


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