कोरोना वायरस के चलते देशभर में लागू लॉकडाउन के बीच खोली गई शराब की दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर फिर से बंद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज करते हुए सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। दरअसल, याचिका में कहा गया था कि दुकानों में शारीरिक दूरी जैसे नियम और बाकी मानदंड़ों का पालन नहीं किया जा रहा है।
Supreme Court refuses to entertain a petition seeking direction to close liquor shops, as the shops are not maintaining social distancing and following other norms.#COVID19 pic.twitter.com/KtlefvDHgh
— ANI (@ANI) May 15, 2020
बता दें कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 3.0 के दौरान 4 मई से शराब की दुकानें खोलने की अनुमति दी थी। हालांकि, गृह मंत्रालय ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा है वहां शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी। इसके अलावा रेड, ऑरेंज और ग्रीन तीनों जोन में शराब की दुकानें खुलेंगी। साथ ही शारीरिक दूरों के नियम का पालन करने के लिए कहा था।
यह भी पढ़ें- भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप जारी, 81 हजार के पार पंहुचा संक्रमितों का आंकड़ा