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दिवाली पर पटाखे बेचने के लाइसेंस को लेकर हाईकोर्ट ने दिए कड़े निर्देश

दिवाली पर पटाखे बेचने के लाइसेंस को लेकर हाईकोर्ट ने दिए कड़े निर्देश

 

दिवाली पर पटाखे बेचने के लाइसेंस को लेकर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि हमारा बस चले तो पटाखों पर पूरा बैन लगा दें। इतना ही नहीं, कोर्ट का मानना है कि पटाखे जलाने से अच्छा है कि जेब से नोट निकाल कर जला दिए जाएं।

 

प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने 2016 में दिए गए लाइसेंस की संख्या के केवल 20 प्रतिशत के बराबर ही लाइसेंस जारी करने के आदेश दिए हैं और विजय दशमी के दिन पटाखे जलाने के लिए शाम पांच बजे से रात आठ बजे तक का समय निर्धारित किया है। इस वर्ष दिवाली और गुरुपर्व पर शाम 6:30 से लेकर रात 9:30 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी।

 

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी डीसी और एसएसपी को सौंपी गई है। यह आदेश एनसीआर को छोड़ पूरे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू होंगे, क्योंकि एनसीआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट पिछले साल आदेश जारी कर चुका है।

 


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