होम
देश
दुनिया
राज्य
खेल
बिजनेस
मनोरंजन
सेहत
नॉलेज
फैशन/लाइफ स्टाइल
अध्यात्म

 

राज्य चुनाव आयुक्त का निर्देश, बिना सत्यापन के मतदाता सूची से किसी का नाम जोड़ा या काटा न जाए

राज्य चुनाव आयुक्त का निर्देश, बिना सत्यापन के मतदाता सूची से किसी का नाम जोड़ा या काटा न जाए

 

हरियाणा: सिंचाई विश्राम गृह में चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने मंगलवार देर शाम पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक की। इस बैठक के दौरान राज्य चुनाव आयुक्त ने निर्देश दिए कि बिना सत्यापन के न तो किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से काटा जाएगा और न ही किसी का नाम जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि सूची में नाम को जोड़ने-काटने के लिए या फिर नाम शिफ्ट करने लिए एक निर्धारित प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाए और इससे जुड़े फार्म भरवाए जाएं। उन्होंने कहा कि नगर निगम व नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड में मतदाता संख्या को लेकर संतुलन बनाने रखने का प्रयास किया जाना चाहिए ताकि हर वार्ड में संख्या लगभग बराबर रह सके।

इतना ही नहीं उन्होंने मतदाता सूची को लेकर उपमंडल स्तर पर बीएलओ(BLO) की मीटिंग करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चुनाव निर्देशिका में संशोधन किया जा रहा है। इसी के साथ यह भी निर्देश दिए कि अब से नए चुनावी खर्चों के बारे में सुझाव भेजे जा जाएं, जो अब तक बुकलेट में नहीं लिखे गए थे। उन्होंने कहा कि चुनावी खर्च को लेकर हमारे पास बजट की कोई कमी नहीं है। इस बार खर्च के संबंध में ऑडिट पर खास ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई बिल पहले से पेंडिंग है तो उसका बजट भी मांगा जा सकता है।

वहीं, बैठक में उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मतदान में 1578 बड़े बैलेट और 325 छोटे बैलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बाकी किसी और चुनाव सामग्री को लेकर कोई समस्या नहीं है।

यह भी पढ़ें- Haryana: अब से पयेजल कनेक्शन के साथ बिल भुगतान पर मिलेगी 5 फीसदी छूट


संबंधित समाचार