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सिद्धू की घोषणा पर हुआ विवाद, पंजाब के प्रधान मुख्य सचिव को भेजा गया डिमांड नोटिस

सिद्धू की घोषणा पर हुआ विवाद, पंजाब के प्रधान मुख्य सचिव को भेजा गया डिमांड नोटिस

 

पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने धार्मिक मामलों पर सार्वजनिक कोष से धन बांटने पर आपत्ति जताई है। मामले में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट एचसी अरोड़ा ने पंजाब के प्रधान मुख्य सचिव सुरेश कुमार और मुख्य सचिव करन अवतार सिंह को डिमांड नोटिस भेजकर उन्हें इस राशि को रोकने की मांग की है। बता दें, सिद्धू ने मलेरकोटला में हजरत शेख दरगाह के लिए 15 करोड़ का अनुदान देने की बात कही थी।

 

पत्र में अरोड़ा ने कहा है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए किसी भी धार्मिक स्थान चाहे कोई मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब, मंदिर या गिरिजाघर के लिए मंत्रियों को सार्वजानिक कोष से धन नहीं देना चाहिए।

 

सिद्धू की घोषणा के संबंध में अरोड़ा ने कहा है कि उन्होंने मलेरकोटला शहर के लिए स्थानीय विधायक रजिया सुल्ताना को 50 लाख रुपये का अनुदान भी जारी किया। ये अनुदान उन्होंने एक साल पहले घोषित किया था। अरोड़ा ने कहा है कि उन्होंने पिछले साल इस घोषणा का विरोध किया था और उन्हें सरकार द्वारा भेजे गए जवाब में कहा गया था कि सिद्धू द्वारा घोषित अनुदान को नियमों के तहत जारी नहीं किया जा सकता।

 

अरोड़ा के अनुसार पर्यटन मंत्री अपने राजनीतिक हितों के लिए भारत के संविधान की भावना का सम्मान नहीं कर रहे हैं। सिद्धू को ऐसे अनुदान जारी करने से रोके जाने की मांग करते हुए अरोड़ा ने कहा है कि यदि इस संबंध में दो हफ्तों की अवधि के भीतर कार्यवाही नहीं होती तो वे इस मामले को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ले जाएंगे।


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