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शिमला: एसिड अटैक पीड़िता को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश, 2004 की है घटना

शिमला: एसिड अटैक पीड़िता को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश, 2004 की है घटना

 

आपराधिक क्षति मुआवजा बोर्ड ने एसिड अटैक पीड़िता को 8 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। मामला हिमाचल के शिमला का है। पहली बार हिमाचल में किसी एसिड अटैक पीड़िता को इतनी बड़ी मुआवजा राशि देने के आदेश दिए गए हैं। शिमला में 12 जुलाई, 2004 की यह घटना है। आरोपी विजय कुमार ने बिशप कॉटन स्कूल, शिमला में बस स्टॉप के पास पीड़िता पर कॉलेज जाते समय तेजाब फेंक दिया था। पीड़िता के चेहरे, बाजू और हाथ पर गंभीर रूप से जलने से निशान पड़ गए थे।

30 नवंबर 2005 को स्थानीय अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। जानकारी के अनुसार, शिमला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव भारद्वाज की अध्यक्षता में गठित चार सदस्यीय क्रिमिनल इंजरी कंपनसेशन बोर्ड ने कहा कि अटैक से ना केवल पीड़िता की सूरत पर असर पड़ा है और साथ ही मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी है। बोर्ड के सदस्यों में जिला मजिस्ट्रेट शिमला, एसपी शिमला एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला शामिल थे।

बता दे हिमाचल प्रदेश में अब रेप और एसिड अटैक पीड़ितों को तीन लाख रुपये मुआवजा तय किया गया है। हिमाचल सरकार ने इसकी अधिसूचना 27 जून को जारी की थी। जयराम सरकार ने अपराधिक मामलों में पीडि़त और उसके आश्रितों के पुनर्वास के लिए हिमाचल प्रदेश प्रतिकर स्कीम 2019 को अधिसूचित किया है। एसिड अटैक और रेप पीड़िता को एक लाख के बजाय तीन लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। यह राशि केंद्र सरकार के सहयोग से दी जाएगी।


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