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RBI का 3 बैंकों पर बड़ा एक्शन, लगया 30 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना

RBI का 3 बैंकों पर बड़ा एक्शन, लगया 30 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना

 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों के उल्लंघन को लेकर तीन बैंकों पर 30 लाख से ज्यादा जुर्माना लगाया है। ये तीन बैंक- एमयूएफजी बैंक (MUFG Bank), चिपलून अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Chiplun Urban Co-Operative Bank Limited) और दत्तात्रेय महाराज कलांबे जाओली सहकारी बैंक लिमिटेड (Dattatreya Maharaj Kalambe Jaoli Co-Operative Bank Ltd.) हैं।   

बता दें कि एमयूएफजी बैंक लिमिटेड पर कर्ज के मामले में वैधानिक और अन्य पाबंदियों को लेकर जारी निर्देशों का उल्लंधन करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस बैंक को पहले द बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। आरबीआई ने कहा कि 'एमयूएफजी बैंक के 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा कंपनियों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने के मामले में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के बारे में जानकारी मिली। इसके तहत बैंक ने ऐसी कंपनियों को कर्ज दिये जिनके निदेशक मंडल में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो अन्य बैंकों के बोर्ड में निदेशक थे।'

वहीं, एक अन्य बयान में, आरबीआई ने बताया कि 'चिपलून अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रत्नागिरी पर कुछ मामलों में कर्ज की सीमा का पालन नहीं करने को लेकर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा दत्तात्रेय महाराज कलांबे जाओली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (Mumbai) पर भी इसी प्रकार के मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।'

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