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RBI ने 2000 रुपए के नोटों पर लिया फैसला, कहा- नोटबंदी नहीं है ये! घबराने की जरूरत नहीं..

RBI ने 2000 रुपए के नोटों पर लिया फैसला, कहा- नोटबंदी नहीं है ये! घबराने की जरूरत नहीं..

 

Reserve Bank of India:भारत के केन्द्रीय बैंक RBI ने 2000 रुपए के नोटों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान कर दिया है। RBI ने इसके साथ ही 2000 रुपए के नोट से जुड़े और भी बातें कही हैं और साफ किया है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कहा कि यह नोटबंदी नहीं है, सिर्फ 2 हजार के नोट को रिप्लेस किया जा रहा है। हाालंकि नोट बदलने की खबर आते ही लोगों में इसे लेकर कई तरह की उलझनें और समस्याएं बढ़ गई है।

बता दें कि इस बार 2000 रुपए की नोटबंदी का फैसला 2016 की नोटबंदी से अलग है क्‍योंकि 2000 का नोट बतौर लीगल टेंडर मनी जारी रहेगा। यानी अगर किसी के पास दो हजार रुपए का नोट है तो उसकी मान्यता बनी रहेगा। ऐसे में कोई भी आपके इस नोट को लेने से मना नहीं करेगा। हालांकि इन नोटों को 30 सितंबर तक बैंक में जाकर बदलना होगा। 

30 सितंबर तक बदल सकेंगे 2000 के नोट
RBI ने कहा कि 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया है। नोटों की अदला बदली 23 मई से शुरू होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बैंक में 2000 के नोट को बदलने पर कोई चार्ज या फीस लगेगा? सका जवाब है नहीं। रिजर्व बैंक ने साफ किया है कि नोट बदलने की फीस नहीं लगेगी। यही नहीं नोट बदलने के लिए बैंक में खाता होने भी जरूरी नहीं है।

एक बार में बदल सकेंगे 10 नोट 
नए फैसले के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) अब 2,000 रुपये के नए नोट जारी नहीं करेगा। 2000 रुपए के जो नोट मौजूद हैं, उनको 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकेगा। केंद्रीय बैंक के मुताबिक बैंक ब्रांच के नियमित काम में कोई दखल न पड़े इसके लिए भी कदम उठाए हैं। इसके लिए दूसरी करेंसी में 2,000 रुपए के नोट एक बार में 20,000 रुपए तक बदले जा सकते हैं। यानी आप एक बार में 2,000 रुपए के 10 नोट ही बदल सकते हैं।

जानिए क्‍या कहते हैं एक्‍सपर्ट
टैक्स एक्‍सपर्ट का कहना है कि चूंकि नोट वैध है, इसलिए नोट के लेन-देन में कोई परेशानी नहीं है. लेकिन जब बैंक आपको नोट को बदलने का मौका दे रहा है, तो बेहतर है कि इसे सीधेतौर पर बैंक जाकर ही बदलिए. इसका कारण है कि अगर आपके पास नोट ज्‍यादा हैं तो आपसे इस बारे में सवाल-जवाब किए जा सकते हैं कि ये कहां से आए? 

हालांकि कितनी रकम पर सवाल-जवाब किया जाएगा, इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं है। लेकिन जैसा कि नियम है कि अगर आप 50 हजार के ऊपर कैश में लेन देन कर रहे हैं, तो आपको पैन देना होगा। वहीं बिजनेसमैन 10 हजार से ज्‍यादा कैश में देनलेन नहीं कर सकते। ऐसे में अगर आपके नोटों की लिमिट ज्‍यादा होगी तो आप सवाल-जवाब के घेरे में आ सकते हैं। ऐसे में आपके पास इनकम सोर्स का जवाब होना बहुत जरूरी है। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो मुश्किल में पड़ सकते हैं।

अगर आप सोचते हैं कि मै हर दिन 10-10 हजार रुपए देकर जमा कर दूंगा. तो ऐसा नहीं है कि आपसे सवाल नहीं होगा। आपके अकाउंट पैन और आधार से लिंक्‍ड हैं। सरकार के पास आपकी सारी जानकारी है। ऐसे में जैसे ही लिमिट पूरी होगी, आपसे सवाल किया जाएगा।  इसलिए बेहतर ये है कि आप किसी से भी एक्‍सचेंज या डिपॉजिट के लिए नोट न लें।

 


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