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30 साल पुराने रोडरेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी

30 साल पुराने रोडरेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी

 

नई दिल्ली: पंजाब कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू से जुड़े रोडरेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। 30 साल पुराने केस में कोर्ट ने सिद्धू को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को बरी कर दिया है साथ ही मारपीट मामले में 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।  

बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू और उनके एक साथी रुपिंदर सिंह संधू पर सड़़क पर एक युवक के साथ मारपीट करने का आरोप था, जिसकी बाद में मौत हो गई थी। गौरतलब है कि इस मामले में निचली अदालत ने नवजोत सिंह सिद्धू को सबूतों का अभाव बताते हुए साल 1999 में बरी कर दिया था। लेकिन पीड़ित पक्ष निचली अदालत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गया। साल 2006 में हाईकोर्ट ने इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू को तीन साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद नवजोत सिंह और रुपिंदर सिंह ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को इनकी याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के दो वरिष्ठ जज चेलेमेश्वर और संजय किशन कौल की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

गौर करने वाली बात यह है कि जिस सरकार में नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री है, वही पंजाब सरकार उनके खिलाफ केस लड़ रही है। 12 अप्रैल को हुई सुनवाई के दौरान सिद्धू को उस वक्त करारा झटका लगा था, जब राज्य सरकार ने पूर्व क्रिकेटर को रोडरेज की घटना में दोषी बताया था।

नवजोत सिंह सिद्धू ने याचिका में कहा था कि वह निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया जा रहा है। साथ ही कहा था कि इस मामले में कोई भी गवाह खुद से नहीं आया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सभी गवाहों के बयानों में विरोधाभास भी देखने को मिला है। इस पर पंजाब सरकार ने उन्हें दोषी बताते हुए कहा था कि उन्हें फंसाया नहीं जा रहा है।


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