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पंजाब-हरियाणा HC ने बदला निर्णय, अब 3 नहीं सिर्फ 2 घंटे तक जला पाएंगे पटाखे

पंजाब-हरियाणा HC ने बदला निर्णय, अब 3 नहीं सिर्फ 2 घंटे तक जला पाएंगे पटाखे

 

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखे जलाने का समय बदल दिया है। नए नियमों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे जलाने के लिए लोगों को अब केवल 2 घंटो का समय मिलेगा। जबकि पहले 3 घंटे तक पटाखे जलाने की अनुमति थी। दिवाली और गुरुपर्व के अतिरिक्त कोर्ट ने क्रिसमस और नववर्ष पर पटाखे जलाने का समय भी निर्धारित कर दिया है।

 

दिवाली और गुरुपर्व पर पटाखे जलाने का नया समय

हाईकोर्ट द्वारा बुधवार को जारी आदेश के अनुसार पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लोग अब दिवाली और गुरुपर्व पर शाम साढे सात बजे से साढे नौ बजे के स्थान पर 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जला सकेंगे। बता दें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को हाईकोर्ट में मामला सुनवाई के लिए पहुंचा था। इससे पहले हाईकोर्ट ने हरियाणा और पंजाब में साढे 6 से साढे 9 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति दी थी।

 

क्रिसमस और नए साल पर पटाखे जलाने का समय

इससे पहले हाईकोर्ट ने क्रिसमस और नए साल के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने क्रिसमस और नए साल की रात 11 बजकर 55 मिनट से साढे 12 बजे तक पटाखे जलाने की छूट दे दी है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

 

ग्रीन दिवाली के प्रति करेंगे जागरूक

सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता की तरफ से दायर अप्लीकेशन पर मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि दिवाली पास में है इसलिए ग्रीन क्रैकर्स को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जा सकेगा लेकिन साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को निर्देश दिए कि स्कूलों और अलग-अलग संस्थाओं में छात्रों-लोगों को ग्रीन दिवाली के प्रति जागरूक करें।


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