पंजाब सरकार ने होम आइसोलेशन में रहने के नियमों का उल्लंघन करने वाले कोरोना वायरस मरीजों के लिए जुर्माने की राशि 2,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दी है। बता दें कि राज्य में फिलहाल 951 मरीज होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने पंजाब में कोविड-19 के हालात का जायजा लेने के लिए गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई बैठक के दौरान नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की।
जिसके अनुसार सामाजिक जमावड़े में तय सीमा से अधिक लोगों के शामिल होने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, राज्य सरकार ने शारीरिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने वाले रेस्त्रां और भोजनालयों के मालिकों पर भी पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का ऐलान किया।
We need to be strict & disciplined to keep a check on #Covid19. Any home isolation violations & flouting of social distancing norms by restaurants will be fined Rs 5,000. Also, violation of social distancing and norms in social gatherings will attract fine of Rs 10,000. pic.twitter.com/A8jXHOLMDw
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) July 23, 2020
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