राजधानी में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का रात्रि कर्फ्यू (Night Curfew) लगा दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक, कई लोगों को नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। कर्फ्यू के दौरान जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के जरिए ही कर्फ्यू के दौरान छूट मिलेगी।
वहीं, नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि चलते रहेंगे और इनमें उन्हीं लोगों को आने जाने की इजाजत होगी, जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि ट्रैफिक मूवमेंट को लेकर कोई रोक नहीं रहेगी।
इसके अलावा इन लोगों को भी कर्फ्यू के दौरान मिलेगी छूट
- गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी।
- मीडिया कर्मचारियों को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी।
- आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को को भी छूट मिलेगी।
- वहीं, वैद्य टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी।
There shall be no restriction on inter-state and intra-state movement/transportation of essential/non-essential goods. No separate permission/e-pass will be required for such movements: Delhi government pic.twitter.com/2dcxsfp3dx
— ANI (@ANI) April 6, 2021
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