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Navjot Singh Sidhu को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, रोड रेज मामले में सुनाई एक साल की सजा

Navjot Singh Sidhu को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका, रोड रेज मामले में सुनाई एक साल की सजा

 

नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) को 1988 में हुए रोड रेज मामले (Road Rage Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एक साल की सजा सुनाई है। पहले कोर्ट से इस मामले में सिद्धू को राहत मिल गई थी। तब कोर्ट ने उनके ऊपर सिर्फ एक हजार रुपये का ही जुर्माना लगाया था। बाद में पीड़ित पक्ष इस मामले को लेकर दोबारा कोर्ट पहुंच गया। रोड रेस में शख्स की मौत मामले में दाखिल हुई रिव्यू पिटीशन (Review Petition) पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल सश्रम कारावास (Rigorous Imprisonment) की सजा सुनाई है।



जानें क्या है पूरा मामला
ये मामला करीब 3 दशक पुराना है। 27 दिसंबर 1988 की शाम सिद्धू अपने दोस्त रूपिंदर सिंह संधू (Rupinder Singh Sandhu) के साथ पटियाला (Patiala) के शेरावाले गेट की मार्केट में पहुंचे। मार्केट में कार पार्किंग को लेकर उनकी 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह (Gurunam Singh) से कहासुनी हो गई। इस हाथापाई के दौरान सिद्धू ने गुरनाम सिंह को घुटना मारकर नीचे गिरा दिया। जिसके बाद गुरनाम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। उनकी हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। रिपोर्ट में आया कि गुरनाम सिंह की मौत दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ने के कारण हुई थी।

इस मामले में नवजोत सिंह सिद्धू और उनके दोस्त रुपिंदर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (Unintentional Murder) का मामला दर्ज कराया गया था। दिसंबर 2006 में हाईकोर्ट ने सिद्धू और संधू को इस मामले में दोषी ठहराते हुए 3-3 साल की कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। सिद्धू ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट ने गैर इरादन हत्या में सिद्धू को बाइज्जत बरी कर दिया। हालांकि चोट पहुंचाने के मामले में उन पर एक हजार रुपये का जुर्माना जरूर लगाया गया था। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए एक साल जेल की सजा सुनाई है।  

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