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हरियाणा में 2 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे रेस्तरां

हरियाणा में 2 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे रेस्तरां

 

कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए हरियाणा में लगाए गए लॉकडाउन को प्रदेश सरकार ने  शनिवार को दो अगस्त तक यानी एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मुख्य सचिव विजय वर्धन द्वारा जारी आदेश में कहा गया, "महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा को 26 जुलाई (सुबह पांच बजे) से दो अगस्त (सुबह पांच बजे) तक एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया जाता है।"

आदेश के अनुसार, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों, संस्थानों, सरकारी विभागों और भर्ती एजेंसियों द्वारा प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को राज्य में मंजूरी है। इसमें कहा गया है कि राज्य में मॉल स्थित रेस्तराओं को भौतिक दूरी और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति है, जबकि अन्य रेस्तरां सुबह आठ बजे से रात 11 बजे तक खुले रह सकते हैं।

यह समय नियम होटलों में स्थित रेस्तराओं पर लागू नहीं होगा। वहीं, होटलों, रेस्तराओं और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों से होम डिलीवरी को रात 11 बजे तक अनुमति है। इस बीच, दुकानों, मॉल, रेस्तराओं, धार्मिक स्थलों, कॉरपोरेट कार्यालयों के खुलने संबंधी लॉकडाउन संबंधी ढील वर्तमान की तरह जारी रहेगी।

इसके अलावा आदेश में कहा गया है, "अब इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यद्यपि कोविड संक्रमण दर और कोविड के नए मामलों में कमी आई है, कोविड महामारी को रोकने संबंधी एहतियाती कदमों को जारी रखने के लिए ‘महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा’ को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जाता है।" 

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