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Liquor Price: दिल्ली में एक बार फिर मिली शराब की कीमतों में छूट, इतना मिल रहा है डिस्काउट

Liquor Price: दिल्ली में एक बार फिर मिली शराब की कीमतों में छूट, इतना मिल रहा है डिस्काउट

 

दिल्ली (Delhi) में शराब (Liquor) की कीमतों में एक बार फिर से बंपर छूट का दौर शुरू हो गया है। इस संबंध में दिल्ली सरकार (Delhi Govt) के आबकारी विभाग (Excise Department) की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें आबकारी विभाग ने निजी दुकानों को शराब के अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) पर 25 प्रतिशत तक की छूट देने की अनुमति दे दी है।

इस आदेश के बाद से अब शराब की दुकानों पर डिस्काउंट और ऑफर का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है। सरकार के आदेश के तहत दुकानदार अब एमआरपी पर 25 प्रतिशत तक डिस्काउंट दे पाएंगे। बता दें कि इससे पहले फरवरी महीने में सरकार ने कोविड (Covid 19) से संबंधित दिशानिर्देशों और अस्वास्थ्यकर बाजार प्रथाओं (Unhealthy Market Practices) के उल्लंघन के चलते शराब की दुकानों द्वारा दी जा रही छूट और योजनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था।

एमआरपी पर मिली अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट
शुक्रवार को दिल्ली के आबकारी आयुक्त द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि 'सरकार ने सिफारिश की है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (NCT) के अधिकार क्षेत्र में दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम, 2010 के तहत शराब की बिक्री पर एमआरपी में 25 प्रतिशत तक छूट या छूट की अनुमति नियम 20 के सख्त अनुपालन के साथ दी जाएगी। दिल्ली आबकारी अधिनियम (Delhi Excise Act) की धारा 4 के तहत आबकारी आयुक्त ने निर्देश दिया है कि लाइसेंसधारी विक्रेता दिल्ली में शराब की बिक्री पर एमआरपी में ज्यादा से ज्यादा 25 प्रतिशत तक छूट या रियायतें दे सकते हैं।

नियम और शर्तों का उल्लंघन करने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई
अगर लाइसेंसधारी विक्रेता लाइसेंस के नियमों और शर्तों का सख्ती से पालन नहीं करते हैं और कोई उल्लंघन पाया जाता है तो उनके खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम और अन्य नियमों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, इस आदेश में यह भी खासकर कहा गया है कि समग्र जनहित में, सरकार किसी भी समय छूट वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित रखती है। सरकार न तो किसी भी दायित्व के अधीन होगी और न ही दिल्ली में शराब की बिक्री पर छूट की अनुमति देना सरकार पर बाध्यकारी होगा।

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