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6 साल की मासूम से रेप मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

6 साल की मासूम से रेप मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

 

यूपी (UP) में छह साल की मासूम से रेप के मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद कोर्ट ने 10 दिन के भीतर फैसला सुना दिया। कोर्ट ने आरोपित को पूरी उम्र कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला प्रतापगढ़ नगर कोतवाली की पृथ्वीगंज पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है। कंधई इलाके की महिला अपनी छह साल की बेटी के साथ मायके आई हुई थी। 12 अगस्त की शाम 7:30 बजे बच्ची अपनी ममेरी बहन के साथ वापस घर लौट रही थी। तभी रास्ते में एक युवक उसे फुसलाकर अपने साथ खेत में ले गया। मामा की बेटी ने घर पहुंचकर परिजन को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंचे परिजनों ने आरोपित को मासूम के साथ खेत में पकड़ लिया।

इसके बाद पुलिस ने आरोपित प्रयागराज मऊआइमा के भूपेंद्र सिंह उर्फ भोनू पर केस दर्ज कर उसे जेल के अंदर डाल दिया। इस मामले में विवेचक शहर कोतवाल सत्येंद्र सिंह ने 12 सितंबर को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। जब आरोपित को नाबालिग बताया गया तो कोर्ट के सामने स्कूल की टीसी पेश की गई। हालांकि जांच में टीसी फर्जी साबित हुई। पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अपर सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार श्रीवास्तव ने लगातार इस केस पर सुनवाई कर 21 सितंबर को दोषी सिद्ध कर दिया। गुरुवार को आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया। राज्य की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी व अशोक तिवारी ने की थी।

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