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पंजाब में वकीलों को पर्यावरण कोष से किया गया भुगतान, सुप्रीम कोर्ट नाराज

पंजाब में वकीलों को पर्यावरण कोष से किया गया भुगतान, सुप्रीम कोर्ट नाराज

 

पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष उसकी ओर से पेश होने वाले वकीलों को क्षतिपूरक वनीकरण के लिए बनाए गए कोष से करीब 86 लाख रूपए का भुगतान किया है. इस प्रतिक्रिया से सुप्रीम कोर्ट काफी चकित है.

 

जस्टिस मदन बी लोकूर, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि, ‘‘हम आश्चर्यचकित हैं कि कांपा कोष से भुगतान (वकीलों के लिए) किया गया. यदि यह खबर सही है तो यह कोष का दुरूपयोग है.’’

 

पीठ ने नाडकर्णी से कहा, ‘‘इस खबर के बारे में आप पंजाब सरकार से जानकारी प्राप्त करें.’’ पीठ ने कहा कि वह इस समय इसका संज्ञान नहीं लेगी क्योंकि अभी ‘‘न्यायिक सक्रियता’’ का सवाल उठ जाएगा. पीठ ने नाडकर्णी को इस खबर की सत्यता का पता लगाकर सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर को उसे सूचित करने का निर्देश दिया.

 

न्यायालय ने मई महीने में इस मामले की सुनवाई के दौरान पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कोष से बड़ी धनराशि दूसरे पदों पर खर्च किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की थी. न्यायालय ने कहा था कि कांपा के करीब 50,000 करोड़ रूपए सहित करीब 75,000 करोड़ रूपये सरकारों के पास पड़े हुए हैं.


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