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हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए निर्देश, करना होगा यह काम

हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए निर्देश, करना होगा यह काम

 

हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को रोडवेज बस में तभी टिकट मिलेगा जब वे कोरोना निगेटिव रिपोर्ट परिचालक को दिखाएंगे। यदि कोई यात्री रिपोर्ट नहीं दिखाएगा और गाड़ी में सवार भी हो गया है तो उसे उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। उत्तराखंड सरकार कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवा रही है। अगर कोई कोरोना रिपोर्ट नहीं लेकर आता है तो उत्तराखंड बॉर्डर पर उतार दिया जाएगा। जिसके बाद यात्री का बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट होगा उसके बाद ही उत्तराखंड में एंट्री होगी।

उत्तराखंड सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाह रही

हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार जाते हैं, इसलिए उत्तराखंड सरकार कोई जोखिम लेना नहीं चाह रही है। हरिद्वार की सीमा पर हुई सख्ती की वजह से रविवार को श्रद्धालुओं और यात्रियों को लेकर गई डिपो की बस को आगे नहीं जाने दिया गया। चालक और परिचालक जब कोरोना की जांच रिपोर्ट नहीं दिखा सके तो बस को वहीं रुकवाकर सभी यात्रियों की कोरोना जांच की गई। जिसके कारण यात्रियों को करीब तीन घंटे की लाइन में लगकर कोरोना जांच करवानी पड़ी। यात्रियों को काफी परेशानी के बाद उत्तराखंड में एंट्री मिली। हरिद्वार प्रशासन ने रोडवेज के चालक और परिचालक को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि हरिद्वार में वही श्रद्धालु प्रवेश कर सकेगा, जिसके पास कोरोना जांच की रिपोर्ट होगी। इसके अलावा किसी को भी प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

सीमा पर बस तीन घंटे तक खड़ी रही

रोहतक से हरिद्वार के लिए हर रोज सुबह चार बजकर 50 मिनट पर डिपो से बस जाती है। उत्तराखंड सरकार ने यात्रियों व श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ होने पर यात्रियों के लिए कोरोना जांच रिपोर्ट साथ में लाने के निर्देश दिए हैं। बढ़़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है। रविवार को रोहतक से हरिद्वार जाने वाली बस ने जब उत्तराखंड सीमा में प्रवेश किया तो न तो यात्रियों के पास कोरोना जांच रिपोर्ट थी और नही चालक और परिचालक के पास। ऐसे में बॉर्डर पर तैनात कर्मचारियों ने बस को रूकवा कर सभी यात्रियों की कोरोना जांच करवाई, उसके बाद ही बस को उत्तराखंड में एंट्री दी।

कांवड़ यात्रा पर फिलहाल प्रतिबंध

कांवड़ यात्रा पर फिलहाल प्रतिबंध है। ऐसे में जो भी कांवड़ लेकर हरिद्वार आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। उस पर मुकदमा दर्ज करने के साथ 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी किया जा सकता है।

नियमों की पालना करनी होगी उत्तराखंड सरकार ने क्या दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यात्रियों के साथ-साथ चालक व परिचालक को कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी तो इसके बारे में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए यात्रियों से भी अनुरोध है कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर जाते समय मास्क का प्रयोग करने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। -राहुल मित्तल, जीएम, रोडवेज डिपो, रोहतक ‍

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