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हिमाचल सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के लिए फीस की अधिसूचना जारी की, नहीं कर सकेंगे मनमानी

हिमाचल सरकार ने निजी विश्वविद्यालयों के लिए फीस की अधिसूचना जारी की, नहीं कर सकेंगे मनमानी

 

हिमाचल सरकार ने फीस ढांचे को लेकर प्रदेश के 12 निजी विश्वविद्यालयों पर नकेल कस दी है। इन विश्वविद्यालयों के लिए फीस ढांचा बुधवार को शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया गया। अब इसी स्ट्रक्टर के आधार पर विश्वविद्यालयों फीस ले सकेंगे। अगर ज्यादा फीस वसूली गई तो विश्वविद्यालयों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विशेष सचिव शिक्षा की ओर से जारी नए फीस स्ट्रक्चर में स्पष्ट किया गया है कि निजी विश्वविद्यालय पहले की तरह बिल्डिंग फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, डेवलेपमेंट फंड विद्यार्थियों से नहीं वसूलेंगे। ट्यूशन फीस को किस्तों में लिया जाएगा। सरकार की मंजूरी बिना कोई भी नया कोर्स शुरू नहीं कर सकेंगे। अगर किसी कोर्स की सरकार से मंजूरी नहीं मिली है और फीस कमेटी ने उस कोर्स का फीस स्ट्रक्चर तय कर दिया है तो ऐसा कोर्स मान्य नहीं होगा।

निजी विश्वविद्यालयों को यूजीसी के दिशा निर्देशानुसार ही शिक्षक भर्ती करनी होगी। प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से विवि के विद्यार्थियों को अवगत करवाना होगा। हिमाचली बोनोफाइड बीपीएल/आईआरडीपी विद्यार्थियों के लिए विवि को दस फीसदी सीटें आरक्षित रखनी होंगी। इनसे ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाएगी। शैक्षणिक सत्र की फीस कोर्स पूरा होने तक लागू रहेगी।

जिन विश्वविद्यालयों पर ये नियम लागू किया गया है वे आईसीएफएआई बद्दी, एमएमयू सोलन, मानव भारती सोलन, श्री साईं विश्वविद्यालय पालमपुर, चिटकारा विश्वविद्यालय बरोटीवाला, एपीजी विश्वविद्यालय शिमला, आईईसी विश्वविद्यालय बद्दी, महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय बद्दी, बाहरा विश्वविद्यालय वाकनाघाट, बद्दी यूनिवर्सिटी आफ इमर्जिंग साइंस एंड टेक्नालॉजी, अभिलाषी विश्वविद्यालय मंडी इटरनल विश्वविद्यालय बडू साहिब सिरमौर शामिल है।


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