उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने प्रदेश के वरिष्ठतम आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी (IFS officer Rajeev Bhartari) के स्थानांतरण के आदेश को चुनौती देनी वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि तय की है। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ के समक्ष हुई।
दरअसल, राजीव भरतरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह राज्य में भारतीय वन सेवा के सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं। सरकार ने 25 नवंबर 2021 को उनका स्थानांतरण प्रमुख वन संरक्षक (PCCF) पद से अध्यक्ष जैव विविधता बोर्ड के पद पर कर दिया है। यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार को चार प्रत्यावेदन दिए लेकिन इन पर कोई सुनवाई नहीं की गई। उनका स्थानांतरण राजनीतिक कारणों से किया हुआ है, जिसमें उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
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