Health Ministry Issues New Anti-Tobacco Rules For OTT Platform: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट में तंबाकू विरोधी चेतावनी संदेशों को दिखाना अनिवार्य है। इसके साथ ही अधिसूचना में कहा गया है कि अगर ऑनलाइन कंटेंट प्रकाशक नए नियमों का पालन करने में असफल रहा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सख्त कार्रवाई करेंगे।
इन नियमों के तहत ओवर-द-टॉप OTT प्लेटफॉर्म या स्ट्रीमिंग सेवाओं पर एक्टर्स के धूम्रपान करने वाले सीन के दौरान हेल्थ अलर्ट संदेश दिखाना जरुरी है। ताकि लोगों को तंबाकू का सेवन न करने के लिए जागरूक किया जा सके। OTT प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी कैंपेन को रेग्युलेटेड करने के बाद भारत तंबाकू सेवन के खिलाफ जागरूकता फैलाने में एक ग्लोबल लीडर बन गया है।
#MoHFW ने #OTT प्लेटफार्मों पर तंबाकू विरोधी चेतावनी के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना OTT प्लेटफार्मों को #Tobacco विरोधी चेतावनी संदेश दिखाने के लिए बाध्य करती है। दिशानिर्देशों का पालन ना करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।#WorldNoTobaccoDay pic.twitter.com/yv7S9bsfJk
— Janta TV (@jantatv_news) May 31, 2023
नए नियम के तहत इन प्लेटफॉर्म पर रहेगा प्रतिबंध
OTT प्लेटफॉर्म पर तंबाकू विरोधी चेतावनियों के लिए नए नियमों की अधिसूचना जारी की है। इसके बाद यह नियम नेटफ्लिक्स,अमेजन प्राइम, हॉटस्टार और सोनी लिव जैसे सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह अधिसूचना विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जारी की है।
आपको बता दें कि सिनेमाघरों और टेलीविजन चैनलों पर यह नियम पहले से ही लागू है इसलिए फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत और बीच में कम से कम तीस सेकंड की अवधि का एक तंबाकू विरोधी स्वास्थ्य चेतावनी दिखाई जाती है।