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SDM संदीप सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर HC ने उद्योग मंत्री विपुल गोयल को जारी किया नोटिस

SDM संदीप सिंह द्वारा दायर की गई याचिका पर HC ने उद्योग मंत्री विपुल गोयल को जारी किया नोटिस

 

हरियाणा सरकार की ओर से निलंबित किए गए कनीना के एसडीएम संदीप सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव सहित महेंद्रगढ़ के डीसी और उद्योग मंत्री विपुल गोयल को 11 अक्तूबर के लिए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

संदीप सिंह द्वारा दायर याचिका में उन्होंने एक अक्तूबर को उन्हें निलंबित किए जाने के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में संदीप सिंह ने कहा कि उनका निलंबन किसी डिपार्टमेंटल मिसकंडक्ट के कारण नहीं,  बल्कि पूरी तरह से सियासी रंजिश के चलते किया गया है।

 

बता दें संदीप सिंह महेंद्रगढ़ के कनीना में एसडीएम के पद पर कार्यरत थे। उनके पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वे 15 से 20 सितंबर तक अवकाश पर थे। इसी दौरान महेंद्रगढ़ के नारनौल में 20 सितंबर को डिस्ट्रिक ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में राज्य के उद्योग मंत्री विपुल गोयल चेयरमैन थे। बैठक में याचिकाकर्ता की गैरमौजूदगी पर एक भाजपा समर्थक ने कहा कि याचिकाकर्ता के पिता पूर्व मंत्री रहे हैं। इस पर मंत्री ने उनके पिता को कई अपशब्द कहे और डीसी को मौखिक आदेश देते हुए याचिकाकर्ता को चार्जशीट किए जाने को कहा। जब याचिकाकर्ता को पता चला कि मंत्री ने उनके पिता और उनको अपशब्द कहे हैं तो उन्होंने 27 सितंबर को गोयल के खिलाफ मानहानि का केस कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार डिस्ट्रिक ग्रीवेंस कमेटी का कोई सांविधानिक अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे में इसकी बैठक में उन्हें चार्जशीट के आदेश देना पूरी तरह से अवैध है।


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