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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगी राहत

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगी राहत

 

हरियाणा सरकार ने राज्य में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने सभी दिव्यांग कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र अब दो साल बढ़ा दी है। कर्मचारी अब 58 की जगह 60 साल की आयु में रिटायर होंगे। इसके अलावा खट्टर सरकार ने तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे 245 जेबीटी शिक्षकों को पक्का करने का भी फैसला किया है।

 

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं कि 70 फीसद से अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र दो साल तक बढ़ाई जाए। अब ऐसे कर्मचारी 58 साल के बजाय 60 साल की उम्र में रिटायर होंगे।

 

विभाग के आदेशों के मुताबिक, 60 वर्ष की रिटायरमेंट उम्र वाले सभी निशक्त कर्मचारी वरिष्ठता-सह-मेरिट आधार पर पदोन्नति सहित अन्य सभी ऐसे लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे जो उन्हें 58 साल की आयु से पहले सेवाकाल के दौरान प्राप्त थे। इसके लिए हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमों में बदलाव किया गया है। सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों तथा उपायुक्तों को लिखित आदेश जारी कर निशक्त कर्मचारियों को वे सभी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कहा गया है जिनके वे हकदार हैं।

 

इतना ही नहीं तदर्थ आधार पर रखे गए नवचयनित जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेंड) शिक्षकों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वीना यादव और अन्य बनाम सरकार के बीच चल रहा केस डिसमिस होने के बाद 245 जेबीटी को पक्का करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मौलिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किए हैं।

 


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