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पॉश इलाके में कुत्ते ने ली बच्चे की जान, मामले में अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट में हुई याचिका दायर

पॉश इलाके में कुत्ते ने ली बच्चे की जान, मामले में अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट में हुई याचिका दायर

 

चंडीगढ़ सेक्टर 18 में आवारा कुत्तों द्वारा डेढ़ साल के बच्चे को नोंच खाने का मामला अब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। इस घटना का शिकार हुए बच्चे की मां ममता ने इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज न किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उसमें कहा गया कि चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले में एफआइआर दर्ज न करके कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

 

याचिका में चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम आयुक्त, मेयर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और अन्यों को प्रतिवादियों में शामिल करते हुए ममता ने कहा कि चंडीगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक पार्कों की देखभाल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ एफआइआर दर्ज नहीं की। जबकि, उसके बच्चे की मौत के मामले में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

 

याचिका एडवोकेट अनिल पाल सिंह शेरगिल ने दायर की थी जिसमें चंडीगढ़ पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप-पुलिस अधीक्षक और सेक्टर 19 के थाना प्रभारी पर आरोप लगाते हुए याचिकाकर्ता ने कहा है कि चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारियों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एफआइआर दर्ज करने के लिए जारी किए गए निर्देशों को भी अनदेखा किया है। जस्टिस राजबीर सेहरावत की पीठ ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी प्रतिवादियों को 4 जुलाई के नोटिस जारी कर दिए हैं।

 

मामले में चंडीगढ़ के उपायुक्त द्वारा पीड़ित परिवार को राहत कोष में से 1 लाख रुपये की सहायता दिए जाने की प्रशंसा करते हुए याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि नगर निगम ने आज तक शहर में आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए। निगम ने हाई कोर्ट द्वारा करीब एक साल पहले आवारा कुत्तों के संबंध में जारी किए गए आदेशों की भी आज तक अनुपालना नहीं की।


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