RBI Damage Note Exchange Policy: कई बार हमारे पास कहीं ना कहीं से कटे-फटे नोट आ जाते है जिन्हें इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। इन्हें हर कोई लेने से इंकार कर देते है चाहे दूध वाला हो या दुकानदार किसी को भी कटे-फटे नोट नहीं चाहिए। इससे ये नोट हमारे पास ही रह जाते है और सालों -साल पड़े रहते है। लेकिन इन नोटों को हम अपने घर के आसपास के बैंकों में जाकर आसानी से बदलवा सकते है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। दरअसल (RBI) रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कटे-फटे नोटों के लिए कुछ नियम-कानून बनाए है, जिनके तहत ही हम बैंक में जाकर आसानी से कटे-फटे नोटों को बदलवा सकते है।
कटे-फटे नोट देश में कहीं भी किसी भी बैंक से बदले जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं की आप होम ब्रांच पर ही जायें। अगर आपको बैंक ब्रांच नोट बदलने से मना करती है तो उस बैंक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि ये भी ध्यान में रखना जरूरी है कि नोट जितनी बुरी हालत में होगा, उसकी कीमत उतनी ही कम भी हो जाएगी। चलिए जानते है...
कटे-फटे नोटों को बदलने के लिए RBI नियम
छोटी कीमत वाले नोट
अगर आपके पास 5,10,20,50 के कटे-फटे नोट है, जिनका कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित है, तो आपको बदले में यह नोट मिल जायेंगे।
बड़ी कीमत वाले नोट
अगर फटे हुए नोटों की संख्या 20 से ज्यादा है, और नोटों की कीमत 5000 रुपए से ज्यादा है तो इसके लिए आपको फीस देनी होगी।
सिक्योरिटी साइन
यदि आपके कटे-फटे नोटों पर सिक्योरिटी के साइन जैसे कि सीरियल नंबर, गांधी जी का वाटरमार्क, गवर्नर के हस्ताक्षर आदि दिखाई दे रहे हैं तो बैंक ऐसे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता है, ये नोट बदलने के जरूरी नियम होते है।
इस हिसाब से भी मिलते है नए नोट
अगर आपके 2,000 नोट का 88 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सही है तो आपको पूरी कीमत मिल जाएगी, वहीं अगर नोट का 44 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा फटा है तो आपको आधे पैसे मिलेंगे।
ऐसे ही अगर 200 रुपये के फटे नोट का 78 वर्ग सेंटीमीटर हिस्सा सही है तो पूरा पैसा मिलेंगा और 39 वर्ग सेंटीमीटर फटे होने पर आधा पैसा मिलेंगा।
नोट बदलने से बैंक नहीं कर सकता मना
अगर आप अपने घर के आसपास किसी बैंक में जाकर कटे-फटे नोटों को बदलवाने जा रहे हैं और बैंक मना कर देता है। लेकिन उसे आरबीआई रुल्स के हिसाब से मना नहीं करना चाहिए। वहीं बैंक अक्सर कटे-फटे नोटों की पहले कंडीशन देखता है। अगर नोट को जानबूझकर फाड़ दिया गया है, या पूरी तरह से जला दिया गया है, तो उसे नहीं बदला जा सकता है। ऐसे नोटों को RBI ऑफिस में ही जाकर जमा कराना पड़ता है। नोट बदलने से संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप आरबीआई की हेल्पलाइन 14440 नंबर पर मिस्ड कॉल दे सकते है।