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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गौशालाओं को मुफ्त बिजली के आदेशों पर रोक लगाने को दी गई चुनौती

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में गौशालाओं को मुफ्त बिजली के आदेशों पर रोक लगाने को दी गई चुनौती

 

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन लिमिटेड की ओर से गौशालाओं को मुफ्त बिजली के आदेशों पर रोक लगाने को चुनौती दी गई है। श्री गोपाल गौ धाम चैरिटेबल ट्रस्ट, फिल्लौर ने पंजाब सरकार, पी.एस.पी.सी.एल., डिपार्टमैंट ऑफ एनिमल हसबैंडरी और अन्य को पार्टी बनाते हुए याचिका दायर की है।
 

वकील सरदविंद्र गोयल ने दलील पेश करते हुए मांग रखी कि 19 जून को पी.एस.पी.सी.एल. के कमर्शियल सर्कुलर और 21 जून को मेमो को रद्द किया जाए जिनमें रजिस्टर्ड गौशालाओं को मुफ्त बिजली रोक दी गई और बिलों के भुगतान को लेकर नोटिस जारी किए गए। इसे तानाशाही, गैर-कानूनी और असंवैधानिक कार्रवाई बताया गया है।

 

वहीं, मांग की कि पी.एस.पी.सी.एल. को आदेश जारी हों कि सुनवाई तक याची बिजली सप्लाई में बाधा पैदा न करे और तब तक संबंधित सरकारी आदेशों पर रोक लगाई जाए।

 


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