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सेना की पाकिस्तान के पूर्व पीएम को चेतावनी, कहा- 'देश छोड़ दो इमरान खान'

सेना की पाकिस्तान के पूर्व पीएम को चेतावनी, कहा- 'देश छोड़ दो इमरान खान'

 

Pakistan Army warned Imran Khan:पाकिस्तान में इमरान खान पर छाया संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुए प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की सेना को निशाना बनाया था, जिससे सेना बौखला गई थी जिससे ये साफ है कि पाकिस्तान में इमरान खान और सरकार के बीच तनातनी बढ़ गई है। बता दें कि अल कादिर ट्रस्ट मामले में 9 मई को इमरान को गिरफ्तार किया गया, हालांकि दो दिन बाद उन्हें जमानत मिल गई। अब इस मामले में नई अपडेट सामने आई है कि इमरान खान को पाकिस्तान आर्मी ने चेतावनी दी है।

दरअसल, पाकिस्तानी आर्मी ने पूर्व पीएम इमरान खान को पाकिस्तान छोड़ देने का ऑफर दिया है और कहा कि वरना आर्मी एक्ट का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। इमरान खान को दुबई और लंदन जाने का ऑफर आर्मी की तरफ से दिया गया है। देश की आर्मी ने कहा कि अगर इमरान पाकिस्तान छोड़ देगें तो उनपर किसी तरह का केस आर्मी नहीं करेगी।

कुछ भी हो जाये पाकिस्तान नहीं छोडूंगा.- इमरान खान 
वहीं इमरान खान ने इसपर पाकिस्तान सेना को दो टुक जवाब देते हुए कहा कि कुछ भी हो जाये पाकिस्तान नहीं छोडूंगा। पाकिस्तानी सेना के तरफ से दिए गए ऑफर को पूर्व प्रधानमंत्री और PTI चीफ ने ऑफर मानने से इनकार कर दिया। 

इससे पहले 9 मई को इमरान की गिरफ्तारी के उनके समर्थकों की ओर से पारिस्तान में मचे बवाल के बारे में जिक्र करते हुए पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने इमरान खान के सपोर्टरों को खुलेआम धमकी दी थी कि अगर दोबारा से 9 मई वाली हरकत दोहराई गई तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये बयान सियालकोट गैरिसन की अपनी यात्रा के दौरान दिया था, जहां पर वो शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने गए थे।

पाकिस्तान में आर्मी एक्ट के की अनुमति
बता दें कि पाकिस्तान में दो दिन पहले ही गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाए जाने की अनुमति दे दी गई है। देश में सेना का किसी भी आंतरिक मामले में बेहद की महत्वपूर्ण रोल होता है। आर्मी एक्ट को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी कहते हैं। इसके हेल्प से सेना अपनी ओर से गिरफ्तार किए दोषियों को गंभीर सजा दे सकती है। इसके तहत पूर्व पीएम इमरान और उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर उम्र कैद की सजा से लेकर मौत की सजा तक दी जा सकती है।
 

 


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