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नाबालिग से रेप में 20 साल कैद और 50 हजार जुर्माना

नाबालिग से रेप में 20 साल कैद और 50 हजार जुर्माना

 

साइबर सिटी गुरुग्राम के डूंडाहेड़ा एरिया में 8 साल की बच्ची से रेप के मामले में गुरुग्राम सेशन कोर्ट ने रेप मामले में दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये बतौर मुआवजा पीड़ित पक्ष को दिए जाएंगे। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 1 साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

गुरुग्राम का ये मामला 9 फरवरी 2017 को डूंडाहेड़ा एरिया में सामने आया था। एक बच्ची के परिवार ने उद्योग विहार थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि 8 साल की बच्ची के साथ पड़ोस में रहने वाले युवक शिवकुमार ने रेप किया है। चाइल्ड वेलफेयर कमिटी की प्राथमिक जांच और बच्ची की काउंसलिंग के बाद उद्योग विहार थाना में उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और धमकी देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।

इस पूरे मामले में गुरुग्राम पुलिस ने तत्परता से कार्यवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ गहनता से जाँच कर मामले को गति दी और पुलिस ने आरोपित को अरेस्ट कर कोर्ट में पेश कर जेल पहुंचाया। केस की चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की गई और फिर ट्रायल शुरू हुआ। कोर्ट ने शिवकुमार को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद, 40 हजार रुपये मुआवजे और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।


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