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ITR भरते समय न करें ये चूक, नोटिस भेज सकता है आयकर विभाग

ITR भरते समय न करें ये चूक, नोटिस भेज सकता है आयकर विभाग

 

ITR Filing Tips: ज्यादातर लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने को लेकर परेशान रहते हैं। बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करना मुश्किल होता है। क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आपको नोटिस आ सकता है, जिससे आपका समय ही नहीं, मेहनत भी बर्बाद हो सकती है।

गलत ITR फॉर्म का चयन

फॉर्म भरते समय लोग एक गलती हमेशा करते हैं, वह यह कि वे गलत ITR फॉर्म चुन लेते हैं। इसके बाद उन्हें 'डिफेक्टिव रिटर्न' का नोटिस या ऑडिट का सामना करना पड़ सकता है। हर फॉर्म खास तरह की फाइनेंशियल प्रोफाइल के लिए होता है। इसी के साथ, अगर आपकी कमाई के स्रोत फॉर्म की तय शर्तों से मेल नहीं खाते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट आपकी फाइलिंग पर सवाल उठा सकता है।

ITR फाइल करने की समय-सीमा चूकना

बड़ी गलतियों में से एक यह है कि ITR फाइल करने की समय-सीमा की तारीख भूल जाना। इस वजह से आप पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इससे भी ज़रूरी बात यह है कि आपको 'देरी से रिटर्न' फाइल करना पड़ता है, जिससे आप बिज़नेस और कैपिटल लॉस को आगे ले जाने की सुविधा खो देते हैं। साथ ही, बकाया टैक्स पर हर महीने 1 प्रतिशत का ब्याज देना पड़ता है।

गलत असेसमेंट ईयर बताना

अक्सर टैक्सपेयर्स को फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर के बीच अंतर समझ नहीं आता और वे कन्फ्यूज हो जाते हैं। यही वजह है कि इस छोटी सी गलती से प्रक्रिया में काफी देरी हो सकती है और जुर्माना लगने की संभावना बनी रहती है।

आय के सभी स्रोतों की जानकारी न देना

कुछ लोग फॉर्म भरते समय अपनी पूरी आय की जानकारी नहीं देते हैं। ऐसे में जब टैक्सपेयर केवल अपनी सैलरी की जानकारी देते हैं, तो वे दूसरी कमाई के स्रोतों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड और आपके द्वारा दी गई जानकारी में अंतर आ जाता है। इससे नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है।


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