अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सिरोही की अदालत ने हत्या के जुर्म में चार लोगों को आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं पांचवें दोषी को दो साल का कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शिव कालोनी निवासी नरसिंह ने पांच जून 2017 को शहर थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसका बेटा आनंद (22) सुबह अपने दोस्त सोनू के साथ स्कूटी पर सवार होकर रोहतक रोड स्थित मलिक अस्पताल के निकट कार्यवश गया हुआ था। आनंद स्कूटी पर बैठा हुआ था,
जबकि सोनू नजदीक ही खोखे के बाहर कुर्सी पर अखबार पढ़ रहा था। उसी दौरान बाइक पर सवार दो युवक आनंद के पास पहुंचे और अपने पास मौजूद असलाह से अंधाधुध फायरिंग शुरु कर दी। जिसमें आठ गोलियां आनंद के सीने में जा धंसी। जिसमें आनंद की मौत हो गई थी। शहर थाना पुलिस ने नरसिंह की शिकायत पर तीन रिश्तेदारों को नामजद कर कुछ अन्य के खिलाफ हत्या, शस्त्र अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।