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प्रज्वल रेवन्ना को रेप मामले में आजीवन कारावास, अदालत ने इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई

प्रज्वल रेवन्ना को रेप मामले में आजीवन कारावास, अदालत ने इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई

 

Prajwal Revanna Life Imprisonment: जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने अपनी घरेलू सहायिका के साथ रेप के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्‍वल रेवन्‍ना पर अदालत ने 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस मामले में अधिकतम सजा सुनाई है।  प्रज्‍वल रेवन्‍ना को 48 साल की घरेलू सहायिका का यौन उत्‍पीड़न करने के मामले में यह सजा सुनाई गई है।  पीड़िता ने उनके खिलाफ रेप के वीडियो को प्रसारित करने का भी आरोप लगाया था। 

पीड़िता के साथ बार-बार रेप

सांसदों और विधायकों के लिए बेंगलुरु की विशेष अदालत ने उनके खिलाफ रेप, आपराधिक धमकी और अंतरंग तस्‍वीरों के अवैध प्रसार सहित विभिन्‍न धाराओं में आरोप तय किए थे। उन्‍हें शुक्रवार को दोषी ठहराया गया था और शनिवार को सजा सुनाई गई। पीड़िता की ओर से पेश स्‍पेशल पब्लिक प्रोसिक्‍यूटर बीएन जगदीश ने अदालत को बताया कि पीड़िता के साथ बार-बार रेप किया गया, उसे ब्लैकमेल किया गया और यौन उत्पीड़न का वीडियो देखने के बाद उसने आत्महत्या करने पर भी विचार किया। 

प्रज्‍वल रेवन्‍ना के खिलाफ मामले दर्ज 

अप्रैल 2024 में कई महिलाओं द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद प्रज्‍वल रेवन्‍ना के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे। महिलाओं ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन सांसद ने उन्हें यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया गया और उसे रिकॉर्ड किया गया। हासन लोकसभा क्षेत्र में मतदान से तीन दिन पहले 23 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रेवन्ना द्वारा कई महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने वाले वीडियो सामने आने लगे थे, जहां से वह जेडीएस उम्मीदवार थे। विवाद बढ़ने पर रेवन्‍ना मतदान के एक दिन बाद जर्मनी के लिए रवाना हो गए।  


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