CM Yogi Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कैबिनेट में अहम लिया है। सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत दुष्कर्म व पाक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिन्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस) एक्ट समेत ऐसे गंभीर अपराध जिनमें मृत्युदंड की सजा है, उनमें आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं मिलने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (उत्तर प्रदेश संसोधान) अध्यादेश 2024 के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है।
बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश 2024 के प्रारूप को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल की सहमति के बाद गृह विभाग इसकी अधिसूचना जारी करेगा। केंद्र सरकार के नए आपराधिक कानूनों में अग्रिम जमानत के प्रावधानों को देखते हुए राज्य सरकार संशोधन अध्यादेश लेकर आई है।
इसको लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इसमें प्रदेश सरकार की महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति की वजह से अग्रिम जमानत नहीं होने का प्रावधान किया गया है। इससे महिलाओं और बच्चों के मन में राज्य व विधि की सत्ता के प्रति अटूट विश्वास उत्पन्न किया जा सकेगा।
अग्रिम जमानत नहीं मिलने से यौन अपराधों की विवेचना और जैविक व वैज्ञानिक साक्ष्यों का जल्द संकलन किया जा सकेगा। इसके अलावा पीड़ित अथवा पीड़िता के भय, दबाव आदि की संभावना का निराकरण भी हो सकेगा। इसके तहत पॉक्सो अधिनियम, बलात्कार से संबंधित धारा 64, 65, 66, 68, 69, 70 व 71 के मामले भी शामिल किए गए हैं।