हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में जनहित के दृष्टिगत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्यों की दुकानों को खोलने और बंद करने की समय सारणी जारी की गई है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, उचित मूल्यों की दुकानें सुबह 10 बजे से दोपहर एक बजे तथा दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक खुली रहेंगी।
वहीं, ग्रीष्मकाल में रविवार को कार्य समय सुबह 9ः30 बजे से शाम 6:30 बजे तक और सर्दियाें में सुबह 9ः30 बजे से शाम 6ः00 बजे तक होगा। इसके अलावा उचित मूल्यों की दुकानें हर सोमवार को बंद रहेंगी। यह जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को दी।
प्रवक्ता के अनुसार, उचित मूल्य दुकान धारक को दुकान परिसर में यह समय सारणी नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करनी होगी। उचित मूल्य की दुकान सिर्फ अपरिहार्य परिस्थितियों में ही बंद की जा सकती है। इसके लिए आम उपभोक्ताओं को नोटिस बोर्ड पर दुकान बंद करने के कारण की सूचना प्रदान करनी होगी।
वहीं, उचित मूल्य दुकान धारक को दुकान बंद करने से पूर्व खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक या जिला नियंत्रक को दुकान बंद करने की पूर्व में उचित सूचना प्रदान करनी होगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश निर्दिष्ट आवश्यक वस्तुएं (वितरण का विनियमन) आदेश, 2019 के तहत जारी यह आदेश 01 मई 2021 से प्रभावी होंगे।