पंजाबी गायक एली मांगट को एक शादी समारोह में रायफल से हवाई फायर करने के मामले में अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुरबीर सिंह की अदालत ने एली मांगट की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर 27 नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है।
साथ ही अदालत ने एली मांगट को पुलिस के समक्ष पेश होकर जांच में शामिल होने का भी आदेश दिया है। दरअसल थाना साहनेवाल की पुलिस ने एली मांगट की तरफ से दोनाली से गोलियां चलाने की वीडियो वायरल होने पर उसके, दोस्त भूपिंदर सिंह और उसके पिता ग़ुरबंत सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं और शस्त्र एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस इस मामले में ग़ुरबंत सिंह को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
पुलिस अब एली व उसके दोस्त भूपिंदर की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इसी बीच गिरफ्तारी से बचने के लिए एली ने लुधियाना की अदालत में अपनी अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर दी। इस पर शनिवार को सुनवाई हुई। एली मांगट ने जमानत अर्जी में खुद को बेकसूर बताते हुए कहा है कि पुलिस ने बिना तथ्यों की जांच के उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया है, जबकि फायरिंग का वीडियो फर्जी है। उसने दावा किया कि वह वीडियो एक पंजाबी गाने में लीगल एक्शन का हिस्सा थी, जिसको लीक कर गलत ढंग से सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने इसकी कोई जांच नहीं की और उसे गिरफ्तार करने के लिए उसके घर छापे मारे जा रहे हैं।