हरियाणा सरकार ने कोरोना पर काबू पाने के लिए प्रदेश में पाबंदियों को 14 जून तक बढ़ा दिया है। इसके साथ ही सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। अब दुकानों को ऑड-ईवन फॉर्मूले के साथ सुबह 9 से शाम 6 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। साथ ही मॉल्स को सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत भी दी गई है। कर्मचारियों की उपस्थिति 50% से ज्यादा नहीं होगी।
आपको बता दें कि सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही आदेश में शादी समारोह 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। 50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। धार्मिक स्थान भी अब एक समय पर 21 लोगों के साथ खुल सकते हैं। इसके साथ ही कॉर्पोरेट कार्यालयों को भी सामाजिक दूरी नियमों का पालन करते हुए 50 फीसदी कर्मियों के साथ खोलने की इजाजत दी गई है और किसी भी शादी और अंतिम संस्कार में अब 21 लोग शामिल हो सकते हैं।
मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से जारी एक निर्देश में कहा गया कि राज्य में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी हुई है। इसके साथ ही संक्रमण दर भी घटी है लेकिन काफी विचार-विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि महामारी के प्रसार को रोकने के लिए बचाव और एहतियाती जरूरी है।