अंबाला : अब से नगर निगम व नगरपालिका से बाहर के गांवों में हरियाणा सरकार(Haryana Govt.) के निर्देश अनुसार पेयजल कनेक्शन फीस(Water Connection), अन्य शुल्क व पानी के बिलों पर पांच प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता अनिल चौहान ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि विभाग के नोटिफिकेशन अनुसार नगर पालिका के सीमा क्षेत्रों में आने वाले गांवों को छोड़कर बाकी सभी गांवों के लिए पीने के पानी की दर, पेयजल कनेक्शन फीस और अन्य शुल्कों में कुछ छूट देने का प्रावधान किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस पर राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। जिसके तहत उपभोक्ता नगर पालिका के सीमा क्षेत्रों में आने वाले गांवों को छोड़कर बाकी गांवों के लिए पीने के पानी की दर, पेयजल कनेक्शन फीस एवं अन्य शुल्कों का भुगतान ऑनलाइन प्रणाली के जरिए करेगें, इससे उन्हें बिलों पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।