उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) में शनिवार यानी आज सुबह 8 बजे से सर्वे शुरू हो गया है। इस बार मस्जिद के भीतर भी सर्वे किया जा रहा है। इसे लेकर टीम ने पूरी तैयारी कर ली है। सर्वे से पहले प्रशासन ने सभी पक्षों के साथ एक बैठक की। इसमें सभी पक्षों को सर्वे को लेकर पूरा जानकारी दी गई। सर्वे की रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट में पेश के आदेश दिए गए है।
ये है वाराणसी कोर्ट का आदेश
ज्ञानवापी मामले (Gyanvapi Masjid) में गुरुवार को कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर (Ravi Kumar Diwakar) ने अधिवक्ता आयुक्त को बदलने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को काफी बड़ा झटका लगा है। फैसला आने बाद ज्ञानवापी मामले में सर्वे कमिश्नर अजय मिश्र को नहीं हटाया जाएगा। इतना ही नहीं कोर्ट ने दो और सहायक कमिश्नरों को नियुक्त कर दिया हैं। अजय मिश्र के साथ विशाल सिंह को सहायक कमिश्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है।
कोर्ट द्वारा आदेश के मुताबिक, 17 मई से पहले सर्वे किया जाएगा। पूरे इलाके की वीडियोग्राफी बनाई जाएगी। सर्वे के दौरान दोनों पक्ष के लोग मौके पर मौजूद रहेंगे। जो भी सर्वे का विरोध करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। कोर्ट ने कहा कि 17 मई से पहले इस कार्रवाई को पुख्ता करें। कमीशन की कार्रवाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए।
क्या है पूरा मामला
गौरतलब है कि श्रृंगार गौरी (Shringar Gauri) के रोजाना दर्शन और पूजन की मांग को लेकर पांच महिलाओं द्वारा दायर किए गए वाद पर बीते आठ अप्रैल को अदालत ने अजय कुमार मिश्र (Ajay Kumar Mishra) को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करते हुए ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण कर दस मई तक कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
ऐसे में छह मई को कमीशन की कार्यवाही शुरू तो हो गई लेकिन पूरी नहीं हो पाई। क्योंकि सात मई को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग उठा दी। इस प्रार्थना पत्र पर तीन दिनों से अदालत में सुनवाई की जा रही थी। गुरुवार को इस पर फैसला आया।