Himanchal Girls Marriage Age: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज (मंगलवार) एक अहम संशोधन विधेयक पारित हुआ। राज्य में अब बेटियों की शादी की उम्र बढ़ जाएगी। बेटियों की शादी 18 नहीं 21 साल की उम्र में होगी। 21 साल से पहले बेटी की शादी करवाना दंडनीय अपराध होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा में 'हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक-2024' पारित किया गया।
अब विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जायेगा। मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने विधेयक पर चर्चा के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष से सदस्यों को आमंत्रित किया। सदन में बिना चर्चा के ध्वनि मत से विधेयक को पारित कर दिया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने विधेयक को बेटियों के लिए ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अब लड़कियों को मानसिक और शारीरिक विकास के लिए वक्त मिलेगा।
न्यूनतम आयु बढ़ाना क्यों जरूरी
विधेयक पेश करते हुए स्वास्थ्य एवं महिला अधिकारिता मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि बाल विवाह अधिनियम 2006 का प्रावधान बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना आवश्यक हो गया है।
विधेयक में क्या प्रस्ताव
इसी के साथ मंत्री धनी राम शांडिल ने कहा कि इसके अलावा, कम उम्र में गर्भधारण से लड़कियों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य में बाल विवाह अधिनियम 2006 और इससे संबंधित अधिनियमों में संशोधन कर लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष करने का प्रस्ताव है।