कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती को 30 जून तक पुलिस हिरासत में भेज गया है। अदालत ने लद्दाख में भारत-चीन सीमा गतिरोध के संबंध में सोशल मीडिया पर 'राष्ट्रविरोधी और आपत्तिजनक सामग्री' पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किए गए नीरज भारती को शनिवार को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें कि राजद्रोह के आरोपों में कांग्रेस के पूर्व विधायक को शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया था।
दरअसल, नीरज भारती को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) अदालत शिमला के समक्ष पेश किया गया जिन्होंने उन्हें 30 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। बता दें कि पूर्व विधायक भारती के खिलाफ 20 जून को अपराध शाखा पुलिस थाने, सीआईडी शिमला में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
वही, हिमाचल प्रदेश पुलिस के प्रवक्ता खुशहाल शर्मा ने बताया था कि नीरज भारती को पूछताछ के लिए पुलिस थाने बुलाया गया था। उन्होंने बताया कि भारती से 24 जून से 26 जून तक मामले से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर पूछताछ की गई थी। वकील नरेंद्र गुलेरिया की शिकायत के आधार पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई थी। वकील की शिकायत पर सीआईडी ने गत 20 जून को आईपीसी की धारा 124 ए, 153 ए, 504 और 505 के तहत भारती के खिलाफ मामला दर्ज किया था। राज्य पुलिस के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) को दी अपनी शिकायत में गुलेरिया ने आरोप लगाया है कि भारती द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए संदेशों से नफरत फैलाने और सरकार का अनादर करने का प्रयास किया गया।