दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को फरवरी 2020 के दंगों के सिलसिले में दोषी ठहराए गए पहले व्यक्ति दिनेश यादव (Dinesh Yadav) को पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि पिछले महीने, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने उसे एक घर में आग लगाने वाली दंगाइयों की भीड़ का हिस्सा होने के लिए दोषी ठहराया था। दिल्ली दंगों के मामलों में यह पहली सजा है। यादव को जेल के साथ-साथ 12,000 रुपये का जुर्माना भरने का भी निर्देश दिया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, यादव दंगाई भीड़ का एक सक्रिय सदस्य था। वह 25 फरवरी की रात मनोरी नाम की 73 वर्षीय महिला के घर में तोड़फोड़ और आग लगाने में शामिल था। मनोरी का आरोप लगाया था कि जब उनका परिवार घर पर मौजूद नहीं था तो लगभग 150-200 दंगाइयों की भीड़ ने उनके घर पर हमला कर दिया और आग लगा दी। साथ ही सारा सामान और यहां तक कि भैंस को भी लूट लिया।
जानकारी के लिए बता दें कि 25 वर्षीय यादव को 8 जून 2020 को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उसके खिलाफ 3 अगस्त 2021 को आरोप तय किए थे। जिसमें उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और मुकदमे का दावा किया था। उसे छह दिसंबर को दोषी ठहराया गया था।