हिमाचल प्रदेश में एक साल लगातार सेवा देने वाले अस्थाई कर्मचारी अब सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) के लिए पात्र होंगे। वहीं, अंशदायी पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारी इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
दरअसल, राज्य सरकार ने इसके लिए जीपीएफ नियमों में संशोधन किया। शुक्रवार को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, प्रशिक्षु और परिवीक्षाधीन को इस नियम के तहत अस्थाई सरकारी सेवक माना जाएगा।
वहीं, नियमित रिक्तियों के बदले नियुक्त और एक वर्ष से अधिक समय तक सेवा देने वाले अस्थाई सरकारी कर्मचारी भी जीपीएफ की सदस्यता के लिए पात्र होंगे।