पंजाब की फाजिल्का की एक अदालत ने राज्य के पूर्व वनमंत्री हंस राज जोसन के 3 भाइयों के विरुद्ध चल रहे चेक बाउंस के 8 केसों में उनके एक भाई किशोर चंद जोसन को दोषी करार देते हुए सभी मामलों में 2-2 साल की यानि कुल 16 साल की सजा सुनाई है।
वहीं अलग अलग मामलों में 5 लाख रुपये से लेकर 19 लाख रुपये तक का जुर्माना जो कि लगभग 78 लाख रुपया बनता है, अदा करने के आदेश दिए हैं। केस दायर करने वाली फर्मों से एक फर्म मै. केके इंटरप्राइजेज के संचालक करण सिंह सावनसुखा ने बताया कि उन्होंने पूर्व मंत्री हंसराज जोसन के भाई और जोसन एंड कंपनी फाजिल्का के मालिक एवं जोसन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जलालाबाद के निदेशक किशोर चंद जोसन, हाकम चंद जोसन व शेर चंद जोसन के खिलाफ 21 नवंबर 2016 में 8 केस दायर किए थे।
कोर्ट ने उन केसों में पूरी सुनवाई के बाद उक्त तीनों आरोपियों में से किशोर चंद जोसन, जिसके हस्ताक्षर उन्हें दिए गए चेकों पर किए गए थे जिस कारण माननीय अदालत ने किशोर चंद जोसन को सभी मामलों में दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।